आबकारी विभाग की कार्यवाही: टाटीबंध चौंक , निमोरा एवं सिलतरा में अवैध मदिरा की शिकायतों पर जांच कर की गयी कार्यवाही


छत्तीसगढ़ 18 September 2025
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आबकारी विभाग की कार्यवाही: टाटीबंध चौंक , निमोरा एवं सिलतरा में अवैध मदिरा की शिकायतों पर जांच कर की गयी कार्यवाही

सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर संगीता , कलेक्टर रायपुर श्री गौरव सिंह के निर्देश एवं प्रभारी उपायुक्त आबकारी रायपुर श्री राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में 15 सितंबर 2025 को आबकारी विभाग जिला  रायपुर एवं नगर निगम रायपुर  के संयुक्त अभियान में टाटीबंध से बिलासपुर मार्ग पर  स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान टाटीबंध के पास संचालित अवैध चखना ठेलों को  हटाया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जेबा खान द्वारा चखना ठेला संचालकों नवल प्रजापति , लवकुश प्रजापति , दुर्गेश प्रजापति एवं बाबूलाल प्रजापति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत प्रकरण कायम किया गया ।


ग्राम सिलतरा के शिकारी पारा एवं मोघाडीह में आबकारी विभाग द्वारा गहन जांच किया गया तथा देवकी पारधी ,शोभा खातून इंद्रजीत निषाद के विरुद्ध आबकारी उपनिरीक्षक प्रकाश देशमुख द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत प्रकरण कायम किया गया । ग्राम निमोरा थाना राखी में अवैध मदिरा विक्रय की शिकायत पर गहन जांच कर युकितयुक्त धाराओं के तहत कार्यवाही की गयी |

उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री डी डी पटेल , श्री रविशंकर पैकरा , सुश्री जेबा खान आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रकाश देशमुख , श्री कौशल सोनी आबकारी मुख्य आरक्षक रमापति शुक्ला , आर देवांगन संयुक्त दल में रहे |

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